जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) क्या करता है और यह क्यों अनिवार्य है?
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जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान का दस्तावेज हैं इससे किसी के लिए भी इसके होने से भारत सरकार द्वारा इसके नागरिकों को प्रदान की जाने वाली बहुत सारी सेवाओं का लाभ उठा सकता है। जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है चूंकि यह सभी प्रयोजनों के लिए किसी के जन्म की तारीख और तथ्य को प्रमाणित करता है जैसे मत देने का अधिकार प्राप्त करना, स्कूलों और सरकारी सेवाओं में दाखिला, कानूनी रूप से अनुमत आयु के विवाह करने का दावा करना, वंशगत और सम्पत्ति के अधिकारों का निपटान और सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले पहचान के दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट।
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कानूनी ढांचा जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
भारत में कानून के अधीन यह अनिवाय है (जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 के पंजीकरण के अनुसार) कि प्रत्येक जन्म/मृत प्रसव का पंजीकरण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार में होने के 21 दिन अंदर किया जाए। तदनुसार सरकार ने केन्द्र में यहा पंजीयक के पास पंजीकरण के लिए और राज्यों में मुख्य पंजीयक, और गांवों में जिला पंजीयकों द्वारा एवं नगर में परिसर में पंजीकरण के लिए सुपारिभाषित प्रणाली की व्यवस्था की है।
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जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) बनवाने की शुल्क (fees)
- जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की शुल्कः 20 रूपए अधिकृत केंद्र से और 10 रूपए सिटीजन पोर्टल के माध्यम से जो की आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते है ।
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जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) बनाने की अवधि
- जन्म प्रमाण पत्र बनाने की अवधि 7 दिन है।
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जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) बनवाने के लिए क्या करे
* अपना बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) बनवाने के लिए आपको दी गई हुई लिंक पर क्लिक करना होगा – click here
* इसके बाद आपके सामने Birth and Death Registration Office of the Registrar General and Census Commissioner India के नाम से पेज खुल के अ जाएगा ।
* आपके सामने USER LOGIN एक बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा इसमें आपको SIGN UP पर क्लिक करना है ।
* क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपसे कुछ जानकारियां मांगी जाएंगी जो कुछ इस प्रकार होंगी –
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- Username
- user email ID
- mobile number
- date of occurrence of event
- Place of occurrence of birth / death इसमें आपको सही-सही जानकारी चुनना है उसके बाद बॉक्स में दिए गए क्या आप सबको लिखना है ।
* इसके बाद “REGISTER” पर क्लिक करना होगा ।
* रजिस्टर (Register) करने के बाद आपको यूजर आईडी (USER ID) और पासवर्ड (Password) मिल जाएगा I
* दिए गए यूजर आईडी (USER ID) और पासवर्ड (Password) को (यूजर लॉगइन) USER LOGIN में जाकर लिखें और दिए गए क्या आप सबको बॉक्स में लिखकर LOGIN पर क्लिक कीजिए I
* इसके बाद लॉगइन करके यूजर को “Birth reporting Form” यानी जन्म के लिए फॉर्म उसको भरना होगा इस form में पूछी गई दोनों कानूनी और सांख्यिकी विभाग की जानकारियों को अपनी जानकारी अनुसार सही-सही भरना होगा ।
* आवेदन को सफलतापूर्वक जमा (Submit) करने के बाद उपयोगकर्ता को इसका प्रिंट आउट(Print Out) प्राप्त करना होगा और और इसको फॉरवर्ड करना होगा या भेजना होगा रजिस्ट्रार को बाई हैंड दिए गए पते पर जो कि प्रिंटआउट के नीचे लिखा होगा सारे कागज पत्ते यानी डाक्यूमेंट्स (Documents) के साथ I
* आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने के बाद उपयोगकर्ता को एक कंफर्मेशन मेला (Confirmation mail) आएगा दी गई ईमेल आईडी (e-mail ID )पर।
* उपयोगकर्ताओं को पंजीकरण का विवरण ईमेल (e-mail) के माध्यम से सूचित किया जाएगा या फिर आप इसको check कर सकते हैं होम पेज (Home Page) के पोर्टल पर जाकर लॉगइन (login) करके अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर (Application Refrence Number) डालकर ।
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कुछ जानकारियां जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) से संबंधित
जन्म के समय अपलोड होने वाले दस्तावेज जो जन्म निवास स्थान पर हों
दस्तावेजों को जन्म के समय अपलोड करने की आवश्यकता होती है जो उनके निवास स्थान पर होता है:
- माता-पिता द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में घोषणा।
- एड्रेस प्रूफ- किसी भी एक स्वप्रमाणित दस्तावेज (वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वैध राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता , बिजली / गैस / पानी / टेलीफोन बिल, आदि चलाने की प्रतिलिपि)
यदि अस्पताल में जन्म हुआ हो तो दस्तावेज अपलोड करने होंगे
अस्पतालों में जन्म की सूचना परिवार के सदस्यों या किसी केयरटेकर द्वारा नहीं दी जा सकती है, अस्पताल के प्रभारी का यह कर्तव्य है कि वह संबंधित रजिस्ट्रार को बच्चे के जन्म की रिपोर्ट दे।
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नए जन्म के मामलों को ऑनलाइन दर्ज करने की समय सीमा
जन्म होने के 21 दिनों के भीतर रिपोर्ट किया जाना चाहिए। यदि जन्म 21 दिनों की सीमा को पार कर गया है, तो माता-पिता को जन्म के पंजीकरण के लिए संबंधित रजिस्ट्रार के कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।
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दस्तावेजों को विलंबित मामलों में अपलोड करने की आवश्यकता है
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विलंबित घटनाओं की रिपोर्टिंग की सुविधाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। विलंबित मामलों को केवल पंजीकरण इकाई में पंजीकृत किया जा सकता है क्योंकि विलंबित घटनाओं को दर्ज करने के लिए। विलंबित घटनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं:
विलंबित दिनों की सीमा [> 21 दिन और 30 दिन तक]:
- विलंब शुल्क
- निर्धारित प्रोफार्मा (यानी फॉर्म 1) में जानकारी।
विलंबित दिनों की सीमा (> 30 दिन और <1 वर्ष):
- निर्धारित प्रोफार्मा (यानी फॉर्म 1) में जानकारी।
- गैर उपलब्धता प्रमाण पत्र (फॉर्म 10)
- विलंब शुल्क
- माता-पिता द्वारा शपथ पत्र / घोषणा।
- सक्षम अधिकारी से अनुमति।
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1 वर्ष से अधिक देरी से:
- निर्धारित प्रोफार्मा में जानकारी (यानी फॉर्म 1)
- गैर उपलब्धता प्रमाण पत्र (फॉर्म 10)
- विलंब शुल्क
- मुखबिर द्वारा शपथ पत्र / घोषणा
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से आदेश
NOTE :- एक अधिवासिक घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए (सामान्य रिपोर्टिंग अवधि के भीतर यानी (21 दिन) होगा। यह लॉगिन आईडीएक एक जन्म के लिए काम करते हैं और अगर जुड़वाँ / एकाधिक बच्चे होते है तो आपको इसके अनुसार उपयोगकर्ता बनाने होंगे।
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जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) आवश्यक दस्तावेज
- पहचान से संबंधित निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर पहचान पत्र /पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / राष्ट्रीयकृत बैंकों की फोटो युक्त पासबुक / राशन कार्ड / स्वप्रमाणित घोषणा पत्र में से कोई एक ही प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा I
- चिकित्सालय का जन्म प्रमाण पत्र अथवा जहां पर चिकित्सालय नहीं है अथवा चिकित्सालय होते हुए भी चिकित्सालय में बच्चे का जन्म नहीं हुआ है , ऐसी दशा में आवेदक कों जन्म प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान / क्षेत्रीय पार्षद / माननीय सांसद / एमबीबीएस डॉक्टर में से किसी एक का हस्ताक्षर एवं मोहर सहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) ऑनलाइन आवेदन के लाभ
- घर बैठे कर सकते हैं आवेदन
- दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी
- समय की बचत होगी
- रिश्वतखोरी का पैसा कहीं नहीं देना पड़ेगा , करप्शन काम होगा।
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