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स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में 15 अप्रैल से एक सेवा शरू की गई है ” रजिस्ट्रेशन फीस के ई-भुगतान एवं तिथि व समय के चयन की सुविधा प्रारम्भ की गई है ।
आइये जानते है क्या है यह और इसे हमे लम्भ क्या होगा और उपयोग कैसे होता है ।
Online सम्पत्ति पंजीकरण उत्तर प्रदेश में :
प्रेरणा 3.0 सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा सभी जन सामान्य की सुविधा एवं त्वरित रजिस्ट्रेशन के लिए सम्पत्ति पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया आरम्भ की गयी है।
Online सम्पत्ति पंजीकरण,उत्तर प्रदेश में कैसे करे :
आपको इन निर्देशों का पालन करना होगा उत्तर प्रदेश में सम्पत्ति पंजीकरण हेतु :
- स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग,उत्तर प्रदेश की सरकारी वेबसाइट खोले दिए गए लिंक से https://igrsup.gov.in/igrsup/defaultAction.action .
- फोटो गैलरी में बिलकुल निचे जाए वह सम्पत्ति पंजीकरण में जाके “लेखपत्र पंजीकरण आवेदन करे” पर क्लिक करे।
- अगले पेज पर “लेखपत्र पंजीकरण आवेदन पोर्टल” खुल जाएगा I
- इसके 2 विकल्प होंगे –
- नवीन लॉगिन
- प्रयोक्ता लॉगिन
लेखपत्र Online पंजीकरण उत्तर प्रदेश दिशा निर्देश :
- लेखपत्र पंजीकरण के ऑनलाइन आवेदन हेतु सर्वप्रथम “नवीन आवेदन” के विकल्प का चयन कर अपना आवेदन संख्या एवं पासवर्ड सृजित करें व आगे की कार्यवाही के लिए सुरक्षित नोट कर लें।
- नवीन आवेदन के विकल्प द्वारा सफलतापूर्वक आवेदन संख्या सृजित कर लेने के पश्चात “प्रयोक्ता लॉगिन” के विकल्प का चयन कर प्राप्त आवेदन संख्या एवं पासवर्ड की प्रविष्टि कर आगे की कार्यवाही प्रारम्भ करें।
- आवेदन प्रपत्र में संशोधन एवं प्रपत्र की स्थिति की जानकारी हेतु प्रयोक्ता लॉगिन विकल्प का चयन करें।
लेखपत्र Online पंजीकरण उत्तर प्रदेश में-नवीन आवेदन दिशा निर्देश :
2 चाइल्ड पॉलिसी : उत्तर प्रदेश
सर्वप्रथम सम्बंधित जनपद,तहसील एवं उपनिबंधक का चयन करें।
वर्तमान काम कर रहे 10 अंक की मोबाइल संख्या को दर्ज करें। लेखपत्र पंजीकरण से सम्बंधित महत्पूर्ण सूचनाएं भेजने के लिए इस मोबाइल संख्या का उपयोग किया जा सकता है।
पासवर्ड कम से कम 08 डिजिट एवं अधिकतम 12 डिजिट का होना चाहिए। इनमें से एक अंग्रेजी का कैपटिल अक्षर,एक अंग्रेजी का स्माल अक्षर, एक स्पेशल कैरेक्टर तथा एक अंक का होना अनिवार्य है। स्पेशल कैरेक्टर के लिए @, #, * अथवा $ में से किसी एक को चुना जा सकता है।
कृपया ऊपर जो पासवर्ड आपने भरा है, उसे भविष्य के लिए नोट करके रख लें। आगे की कार्यवाही/प्रविष्टि में इसकी आवश्यक भूमिका है।
आवेदन पत्र हिन्दी भाषा में ही भरा जायेगा, इसके लिए आप ‘संरचना हिन्दी टाइपिंग टूल , गूगल इन्डिक टूल अथवा किसी अन्य यूनीकोड इनबिल्ड हिन्दी टाइपिंग टूल का उपयोग करें अथवा दिए गए हिन्दी कीबोर्ड का प्रयोग करें।
लेखपत्र पंजीकरण हेतु आवेदन करने से पूर्व विलेख को दस्तावेज लेखक ,विधि वेत्ता ,स्वयं इत्यादि द्वारा तैयार किया जायेगा , समस्त पक्षकारों व् हसिया गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार पूर्व की भांति किये जायेंगे ।
लेखपत्र व् ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने के पश्चात समस्त पक्षकारों व् हसिया गवाहों के पहचान पत्र तथा निवास के मूल प्रपत्रों के साथ सम्बंधित उपनिबंधक के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।
निबंधन विभाग के मुख पृष्ठ पर संपत्ति पंजीकरण हेतु अपॉइंटमेंट विकल्प चयन कर पक्षकार समय एवं तिथि का चयन कर सकते हैं।
अधिकांश लेखपत्रों की तैयारी वेबसाइट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वयं भी कर सकते हैं।
सम्पत्ति की माप/ सीमांकन स्वयं अपने सामने कर लें आच्छादित क्षेत्रफल, चौहद्दी, जिस मार्ग पर सम्पत्ति की निकासी है उसका नाम एवम् चौड़ाई की जानकारी अनिवार्य रूप से कर लें। इन सभी तथ्यों का अंकन विलेख में करना आवश्यक है ।
निवास प्रमाण पत्र Online आवेदन
Online सम्पत्ति पंजीकरण उत्तर प्रदेश में तैयार करने से पूर्व सावधानियां (Precautions before prepration of a document) :
- विलेख का पंजीकरण/निबंधन , ऑनलाइन आवेदन कर, विलेख के निष्पादन की तिथि से 120 दिन की अवधि के अन्दर सम्बंधित उपनिबंधक कार्यालय में कराया जा सकता है।
- पंजीकरण के पश्चात लेखपत्र की वापसी पंजीकरण की तिथि को ही की जाती है।
- विकलांग/निःशक्त, बीमार, वृद्ध एवं जेल में निरुद्ध व्यक्तियों द्वारा निष्पादित विलेख का पंजीकरण निर्धारित शुल्क जमा कर उनके घर/यथास्थान पर जाकर किए जाने की सुविधा उपलब्ध है।
- “शासन द्वारा महिलाओं, विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों, शहीदों के आश्रितों के हक में होने वाले बैनामों पर स्टाम्प शुल्क में छूट भी उपलब्ध है” कृपया उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट shasnadesh.up.nic.in अथवा सम्बन्धित उपनिबंधक से उसकी जानकारी भी प्राप्त कर लें एवम् संबंधित अधिसूचना का उल्लेख अपने विलेख में भी करें।
- पक्षकार अपनी सुविधा के अनुसार कार्यालय में अपना लेखपत्र पंजीकरण कराने हेतु समय अवधि का चयन भी कर सकता है l
दिशा निर्देश (Guidelines) Online सम्पत्ति पंजीकरण उत्तर प्रदेश में :
- कृपया इस विन्डो पर प्राप्त “आवेदन क्रमांक” (Application ID) को भविष्य के लिए नोट करके रख लें। आगे की कार्यवाही/प्रविष्टि में इसकी आवश्यक भूमिका है।
- इस विन्डो पर प्राप्त आवेदन क्रमांक, प्रपत्र के पूर्ण भरे जाने पर 4 माह के उपरान्त स्वतः समाप्त(Expire) हो जायेगा। परन्तु यदि आवेदन पत्र पूर्ण करते हुए उपनिबंधक कार्यालय को प्रेषित कर लिया गया है तो आप सम्बन्धित लेखपत्र का पंजीकरण लेखपत्र मे हस्ताक्षर / निष्पादन से 4 माह के अन्दर करा सकते
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