सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act), 2005 :
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सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act),2005 शासकीय सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया देता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग द्वारा एक पहल है, जो नागरिकों को अन्य अपीलीय प्राधिकारियों, पीआईओ आदि के विवरणों की त्वरित खोज के लिए नागरिकों को आरटीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करने के लिए प्रदान करता है, इसके अलावा भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के तहत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा वेब पर प्रकाशित आरटीआई से संबंधित जानकारी / खुलासे तक पहुंच
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सूचना का अधिकार अनियमित (Right to Information Act) का उद्देश्य :
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सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act) का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को शामिल करना है, और हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए काम करना है। यह बिना कहे चला जाता है कि एक सूचित नागरिक है शासन के साधनों पर आवश्यक सतर्कता रखने और सरकार को शासन के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित। अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में सूचित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act), 2005 के तहत महत्वपूर्ण प्रावधान :
धारा 2 (H): लोक प्राधिकरण का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के तहत सभी प्राधिकरण और निकाय हैं। सार्वजनिक निधियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर वित्त पोषित होने वाले नागरिक समाज भी आरटीआई के दायरे में आते हैं।
धारा 41(B): सरकार को सूचनाओं को बनाए रखना है और उनका सही ढंग से खुलासा करना है।
धारा 6: सूचना हासिल करने के लिए एक सरल प्रक्रिया निर्धारित करता है।
धारा 7: पीआईओ (PIOs) द्वारा सूचनाओं को प्रदान करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करता है।
धारा 8: केवल न्यूनतम जानकारी प्रकटीकरण से मुक्त।
धारा 8(1): में आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्रस्तुत करने के खिलाफ छूट का उल्लेख है।
धारा 8 (2): सरकारी गोपनीयता अधिनियम (Official Secret Act),1923 के तहत छूट प्राप्त जानकारी के प्रकटीकरण के लिए प्रदान करता है, यदि बड़ी जनहित सेवा की जाती है।
धारा 19(1): अगर 30 दिन के अंदर आरटीआई (RTI) का जवाब नहीं आता है तो इस दशा में आप प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकते हैं I
धारा 19 (3): इस धारा के तहत अगर आप का प्रथम अपील का जवाब नहीं आता है तो आप 90 दिन के अंदर दूसरी अपील अधिकारी को अपील कर सकते हैं I
धारा 20: समय पर गलत, अधूरी या भ्रामक या विकृत जानकारी प्रदान करने में विफलता के मामले में दंड प्रदान करता है।
धारा 23: निचली अदालतों को मनोरंजक मुकदमों या आवेदनों पर रोक है। हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 225 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के रिट (writ) क्षेत्राधिकार अप्रभावित हैं।
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ऑनलाइन RTI कैसे करे / Apply RTI Online :
- सबसे पहले गूगल पर जाके https://rtionline.gov.in लिखिये ।
- यह टाइप करते ही आपके सामने आरटीआई ऑनलाइन (RTI Online Website) की वेबसाइट खोल के सामने आ जाएगी ।
- यहाँ साइट खोलते ही सामने आपको “Submit Request” का ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करिए ।
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- “Submit Request” पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुल के सामने आ जाएगा I
- उस पर लिखा होगा GUIDELINES FOR USE OF RTI ONLINE PORTAL सभी जानकारियों को सही से पढ़े और अंत में “I have read and understood the above guidelines” लाइन लिखा होगा उसके बॉक्स पर क्लिक करें और “SUBMIT” का बटन दबा दें ।
- “SUBMIT” पर क्लिक करते ही एक नया पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा ।
- “Online RTI Request Form” (ऑनलाईन आरटीआई अनुरोध प्रपत्र ) के नाम से पेज खुल कर आ जाएगा ।
- इसमें आपसे कुछ जानकारियां मांगी जाएंगी जिसे आपको सही-सही भरनी होगी जो कुछ इस प्रकार होगी ।
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- “Select Ministry/Department/Apex Body” (मंत्रालय/विभाग/शीर्ष निकाय का चयन करें) इसमें आपको अपना मंत्रालय सुनना है जिसमें कि आपको अपना आरटीआई लगाना है।
- “Select public authority” (लोक प्राधिकारी का चयन करें ) अपना मंत्रालय सुनने के बाद आपको वह अथॉरिटी सुनना है इसमें आपको आरटीआई लगाना है ।
- के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी होगी जैसे कि अपना नाम लिंग एड्रेस पिन कोड देश स्टेट राज्य आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं शहरी क्षेत्र में इसे चुनना होगा अपनी शैक्षिक योग्यता निखिल नहीं होगी अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के पश्चात अपनी नागरिकता चुन्नी होगी ।
- इसके बाद आपसे पूछा जाएगा “ Is the Applicant Below Poverty Line ? “ अगर है तो “YES” पर क्लिक करे और अपनी मांगी गई जानकारी आते लिखे अगर नहीं है तो “NO” पर क्लिक करें ।
- “Text for RTI Request application” इसमें आपको अपनी मांगी गई सारी जानकारियों का विवरण देते हुए सब चीज है डिटेल में लिखना है और याद रहे इसमें आप सिर्फ 3000 कैरेक्टर (Character) में ही लिख सकते हैं इसलिए अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर ही करें अनावश्यक शब्दों को ना लिखें I
- इसमें आप अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड (Supporting Document Upload) कर सकते हैं पर ध्यान रहे वह 1 MB से ज्यादा अधिक नहीं हो सकता है I
- इसके बाद दिए गए सिक्योरिटी कोड (Security Code) को बॉक्स में भरे और उसके बाद “SUBMIT” बटन पर क्लिक करें I
- इसके बाद आपको अपनी आरटीआई की फीस जो कि ₹10 होती है उसको पेमेंट करना होगा ध्यान रहे अगर आप Below Poverty Line में आते हैं तब आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा I
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- पेमेंट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर (Mobile Number) और ईमेल (e-mail) पर जो कि आपने दिया होगा उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number) आ जाएगा जिसके माध्यम से आप अपनी आरटीआई की स्थिति देख सकते हैं I
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View Status RTI Online :
- RTI Application / First Appeal की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है व्यू स्टेटस पर क्लिक करके।
- इस विकल्प पर क्लिक करने पर Online RTI Status Form सामने आ जाएगा।
- आवेदक ऑनलाइन आरटीआई स्थिति में पंजीकरण संख्या, ईमेल आईडी और सुरक्षा कोड दर्ज कर सकता है I
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- Show Button पर क्लिक करने पर ऑनलाइन आरटीआई स्टेटस फॉर्म प्रदर्शित होगा।
- अतिरिक्त भुगतान के मामले में CPIO द्वारा मांग की जाती है, जो की कुछ इस प्रकार होगी।
- अतिरिक्त भुगतान Make Payment पर क्लिक करके किया जा सकता है।
- फिर आवेदक को भुगतान गेटवे के लिए निर्देशित किया जाएगा I
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ऑफलाइन या लिखित RTI कैसे लगाए / Apply RTI Offline :
इस तरह किया जाता है RTI के लिए आवेदन :
सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(1) और 6(3) के अंतर्गत आवेदन
सेवा में ,
अधिकारी का पद/ जनसूचना अधिकारी का नाम
विभाग का नाम :
विषय : RTI Act, 2005 के अंतर्गत ____ से सम्बंधित सूचनाए
अपना प्रश्न यहां लिखें :
1.
2.
3.
4.
महोदय मैं आवेदन पत्र के साथ इसके लिए ₹10 का पोस्टल ऑर्डर संख्या_____ अलग से जमा कर रहा हूं / रही हूं “या” मैं बीपीएल कार्ड धारी हूं इसलिए सभी शुल्कः से मुक्त हूं और मेरा बीपीएल कार्ड नंबर _____ है।
अगर मेरे द्वारा मांगी गई सूचना आपके विभाग के अंतर्गत नहीं आती तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत संज्ञान ले और मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिनों के अंदर अंतर्गत सौंप दें।
नाम
पता
फोन नंबर
हस्ताक्षर
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RTI अधिनियम (Right to Information Act) के लाभ :
- घर बैठे आप कोई भी सूचना पा सकते हैं I
- आपके द्वारा मांगी गई सूचना अधिकारी को संबंधित अधिकारी को देना अनिवार्य होगा I
- कोई भी अधिकारी किसी तरह की भी जानकारी आप से छुपा नहीं सकता है I
- यह पारदर्शिता भी बढ़ाता है I
- सरकार एवं अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ता है जिससे कि हमारा लोकतंत्र और भी मजबूत होगा I
हम आशा करते हैं हमारे पोस्ट के द्वारा आप को आरटीआई(RTI) लगाने और आरटीआई (RTI) से अन्य संबंधित जानकारियां प्राप्त हो गई होंगी अपने विचारों को कमेंट में अवश्य लिखें और अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे
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