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मथुरा कमल सिंह हत्याकांड के आरोपियों को राहत से इंकार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवंबर 2007 में दिन दहाड़े मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र में घेर कर कमल सिंह की गोली मारकर हत्या करने के आरोपियों को राहत नही दी है। सत्र न्यायालय मथुरा द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को सही करार देते हुए पुष्टि कर दी है। हाईकोर्ट ने अपने 58 पृष्ठ के फैसले में कहा कि अभियोजन बिना संदेह के अपराध साबित करने में कामयाब रहा है।
घटना के समय दो चश्मदीद गवाहों की मौजूदगी और उनके विश्वसनीय बयान आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त है।अपीलार्थियों की तरफ से इन गवाहों से सवाल भी नहीं पूछे गए। हत्या के आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है।
यह फैसला न्यायमूर्ति बच्चूलाल तथा न्यायमूर्ति एस के पचौरी की खंडपीठ ने जगदीश व मनोज कुमार की आपराधिक अपीलों पर दिया है।
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