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RTI कैसे लगाए | How to Apply RTI

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सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act), 2005 :

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सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act),2005 शासकीय सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया देता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग द्वारा एक पहल है, जो नागरिकों को अन्य अपीलीय प्राधिकारियों, पीआईओ आदि के विवरणों की त्वरित खोज के लिए नागरिकों को आरटीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करने के लिए प्रदान करता है, इसके अलावा भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के तहत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा वेब पर प्रकाशित आरटीआई से संबंधित जानकारी / खुलासे तक पहुंच

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सूचना का अधिकार अनियमित (Right to Information Act) का उद्देश्य :

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सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act) का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को शामिल करना है, और हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए काम करना है। यह बिना कहे चला जाता है कि एक सूचित नागरिक है शासन के साधनों पर आवश्यक सतर्कता रखने और सरकार को शासन के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित। अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में सूचित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act), 2005 के तहत महत्वपूर्ण प्रावधान :

धारा 2 (H): लोक प्राधिकरण का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के तहत सभी प्राधिकरण और निकाय हैं। सार्वजनिक निधियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर वित्त पोषित होने वाले नागरिक समाज भी आरटीआई के दायरे में आते हैं।

धारा 41(B): सरकार को सूचनाओं को बनाए रखना है और उनका सही ढंग से खुलासा करना है।

धारा 6: सूचना हासिल करने के लिए एक सरल प्रक्रिया निर्धारित करता है।

धारा 7: पीआईओ (PIOs) द्वारा सूचनाओं को प्रदान करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करता है।

धारा 8: केवल न्यूनतम जानकारी प्रकटीकरण से मुक्त।

धारा 8(1): में आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्रस्तुत करने के खिलाफ छूट का उल्लेख है।

धारा 8 (2): सरकारी गोपनीयता अधिनियम (Official Secret Act),1923  के तहत छूट प्राप्त जानकारी के प्रकटीकरण के लिए प्रदान करता है, यदि बड़ी जनहित सेवा की जाती है।

धारा 19(1): अगर 30 दिन के अंदर आरटीआई (RTI) का जवाब नहीं आता है तो इस दशा में आप प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकते हैं I

धारा 19 (3): इस धारा के तहत अगर आप का प्रथम अपील का जवाब नहीं आता है तो आप 90 दिन के अंदर दूसरी अपील अधिकारी को अपील कर सकते हैं I

धारा 20: समय पर गलत, अधूरी या भ्रामक या विकृत जानकारी प्रदान करने में विफलता के मामले में दंड प्रदान करता है।

धारा 23: निचली अदालतों को मनोरंजक मुकदमों या आवेदनों पर रोक है। हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 225 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के रिट (writ)  क्षेत्राधिकार अप्रभावित हैं।

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इस तरह किया जाता है RTI के लिए आवेदन  :

सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(1) और 6(3) के अंतर्गत आवेदन

सेवा में ,

अधिकारी का पद/ जनसूचना अधिकारी का नाम

विभाग का नाम :

विषय : RTI Act, 2005 के अंतर्गत  ____ से  सम्बंधित सूचनाए

अपना  प्रश्न यहां लिखें :

1.

2.

3.

4.

महोदय मैं आवेदन पत्र के साथ इसके लिए ₹10 का पोस्टल ऑर्डर संख्या_____ अलग से जमा कर रहा हूं / रही हूं  “या”  मैं बीपीएल कार्ड धारी हूं इसलिए सभी शुल्कः  से मुक्त हूं और मेरा बीपीएल कार्ड नंबर _____ है।

अगर मेरे द्वारा मांगी गई सूचना आपके विभाग के अंतर्गत नहीं आती तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत संज्ञान ले और मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिनों के अंदर अंतर्गत  सौंप दें।

नाम

पता

फोन नंबर

हस्ताक्षर

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RTI अधिनियम (Right to Information Act) के लाभ :

हम आशा करते हैं हमारे पोस्ट के द्वारा आप को आरटीआई(RTI) लगाने और आरटीआई (RTI) से अन्य संबंधित जानकारियां प्राप्त हो गई होंगी अपने विचारों को कमेंट में अवश्य लिखें और अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे

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