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EWS Certificate कैसे बनवाये | How to make EWS Certificate

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EWS Certificate :

विगत वर्षों में देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के सामान्य वर्ग General Catagory) के नागरिकों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, संविधान में अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16 (6) डाले गए संविधान (103rd संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत जिसे आर्थिक रूप से कमजोर जनरल श्रेणी वाले लोगो को लाभ मिलेगा I

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जो सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु लागू होगा। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक लंबे समय से ही स्वयं के लिए भी आरक्षण की मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने 10 प्रतिशत नियत किया है। अब देश में एसटी(STs), एससी(SCs) और ओबीसी (OBC) के नागरिकों के साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक भी आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के नागरिकों को आरक्षण प्रदान करने हेतु सरकार की तरफ से कुछ मानक व नियम तय किये गए हैं, जिन्हें पूरा करने पर ही इस व्यवस्था का लाभ लिया जा सकता है।

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सरकार द्वारा  सामान्य वर्ग  के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों  की पात्रता जांचने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने  के लिए EWS Certificate जारी करने की व्यवस्था की गई है। EWS Certificate के माध्यम से सभी पात्र नागरिक इस व्यवस्था का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।  तो आइए जानते हैं EWS सर्टिफिकेट बनवाने हेतु योग्यता एवं प्रक्रिया के विषय मे।

योग्यता/अर्हता:- EWS प्रमाणपत्र का पूरा नाम Economic Weaker Section (EWS) सर्टिफिकेट है। इसे बनवाने हेतु आपको निम्नलिखित प्रक्रिया सुनिश्चित करनी होंगी :-

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1. आवेदक का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

2. केवल सामान्य वर्ग का नागरिक हो।

3. आवासीय फ्लैट या मकान 1000 स्क्वायर फ़ीट का या इससे कम का हो।

4. पारिवारिक आय 8 लाख₹ या इससे कम हो।

5. 5 एकड़ या इससे कम भूमि हो।

6. 100 वर्ग गज / 900 स्क्वायर फ़ीट(square ft.) या इससे कम का आवासीय भूमि अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में हो।

7. 200 वर्ग गज/ 1800 स्क्वायर फ़ीट (square ft.) या इससे कम का प्लॉट (Plot) अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में स्थित हो।

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आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज EWS Certificate :

1. आधार कार्ड (Aadhar Card)

2. आय प्रमाण पत्र (income certificate)

3. निवास प्रमाण पत्र (residence certificate)

4. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन का राशन कार्ड (BPL Ration Card )

5. फॉर्म 16 / बैंक स्टेटमेंट (Form 16 / Bank Statement )

6. जमा बंदी/ खतौनी की नकल

7. भामाशाह कार्ड (यदि राजस्थान) के निवासी हों

8. घोषणा पत्र (Decleration Certificate )

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आवेदन की प्रक्रिया EWS Certificate :

1. आवेदन हेतु फॉर्म ऑनलाइन(Online)/ साइबर कैफे(Cyber Cafe)/ कलेक्टर आफिस (District Magistrate Office)/ स्टेशनरी शॉप आदि से प्राप्त किया जा सकता है।

2. आवेदन फॉर्म को निश्चित प्रारूप में भरकर आवश्यक सभी दस्तावेजों के साथ जिला/ तहसील के जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर/ अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर / तहसीलदार / उप-विभागीय अधिकारी के यहां आवेदन करना होगा

3. आवेदन करने के उपरांत आपके द्वारा फॉर्म में दी गयी सभी जानकारियों एवं दस्तावेजों की सक्षम अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी, जिसमे सामान्यतः 1-2 सप्ताह (Week) का समय लग सकता है।

4. आपके द्वारा दी गयी सभी जानकारियां सही पाए जाने पर आपको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाणपत्र (EWS Certificate) जारी कर दिया जाएगा।

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ईडब्ल्यूएस (EWS) दावों के सत्यापन कौन करेगा ?

प्रमाण पत्र जारी करने वाला अधिकारी संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बाद सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक पुष्टि करने के बाद ऐसा ही करेगा।

यह मोदी सरकार के द्वारा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है I
हमें उम्मीद है कि यह ईडब्ल्यूएस (EWS) योजना जो कि सवर्णों (General Catagory) के लिए बनाई गई है I यह बहुत हितकारी और लाभकारी होगी जो भी आर्थिक रूप से शोषित और पीड़ित परिवार होंगे उनके लिए यह रामराज्य से कम नहीं होगा ।
यह योजना विश्वविद्यालयों में एडमिशन से लेकर नौकरी में भी लागू होगी I जहां भी श्रवण (General Catagory) व्यक्ति आरक्षित सीटों (Reserved Seat) के कारण पीछे हो जाया करता था , अब ऐसे व्यक्तियों का आत्म बल काफी मजबूत होगा और और हर्षोल्लास के साथ वह कार्य कर पाएंगे अपनी पढ़ाई में या जहां पर वह शोषित और पीड़ित होते थे I वहां पर मन लगाकर काम करेंगे और ऐसे आर्थिक और वंचित लोग उचित स्थान पर स्थान पाएंगे ऐसी हमारी मनोकामना एवं सोच है I

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