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महाधिवक्ता कौन है | Advocate General of the State

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महाधिवक्ता (Advocate General of the State)

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संविधान के अनुच्छेद 165 भाग IV में राज्य के लिए महाधिवक्ता (Advocate General) के कार्यालय का प्रावधान किया गया है।।अनुच्छेद 165 और 177 के तहत भारत के संविधान में महाधिवक्ता का अधिकार और कार्य भी निर्दिष्ट है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। इस प्रकार वह भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) से मेल खाता है I

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राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General of the State) से संबंधित अनुच्छेद

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अनुच्छेद 165राज्य का  महाधिवक्ता (Advocate General of the State)
अनुच्छेद 177 सदनों  के बारे में मंत्रियों और महाअधिवक्ता के अधिकार
अनुच्छेद 194 विधान मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां , विशेषाधिकार आदि

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राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General of the State) की नियुक्ति और कार्यकाल

महाधिवक्ता (Advocate General) की नियुक्ति राज्यपाल (Governor) द्वारा की जाती है। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो।

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दूसरे शब्दों में, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 साल के लिए न्यायिक कार्यालय में होना चाहिए या 10 साल के लिए उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए।

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महाधिवक्ता के कार्यालय का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। इसके अलावा, संविधान में उसके निष्कासन की प्रक्रिया और आधार शामिल नहीं है। वह राज्यपाल की खुशी के दौरान पद धारण करता है। इसका मतलब है कि वह किसी भी समय राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। वह राज्यपाल को अपना इस्तीफा (Resignation) सौंपकर अपना पद भी छोड़ सकते हैं।

 परंपरागत रूप से, वह तब इस्तीफा देता है जब सरकार इस्तीफा देती है या बदलती है क्योकि महाधिवक्ता  उनकी ही  सलाह पर नियुक्त  होते  है।

संविधान द्वारा महाधिवक्ता का पारिश्रमिक (Salary) तय नहीं किया गया है। पारिश्रमिक राज्यपाल के द्वारा तय किया जाता है। 

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महाधिवक्ता (Advocate General of the State) के कर्तव्य निम्नलिखित हैं

1. राज्यपाल द्वारा उन्हें संदर्भित कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए।

2. एक कानूनी चरित्र के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राज्यपाल द्वारा उसे सौंपे जाते हैं।

3. संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उस पर दिए गए कार्यों का निर्वहन करना।

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महाधिवक्ता (Advocate General of the State) के अधिकार

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महाधिवक्ता (Advocate General of the State) के निम्नलिखित अधिकार हैं:

1. अपने आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में, राज्य के कानून के किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए महाधिवक्ता हकदार है।

2. इसके अलावा, उसे बोलने का अधिकार और राज्य विधायिका या राज्य विधानमंडल की किसी भी समिति के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है I

3. राज्य विधायिका या राज्य विधानमंडल की किसी भी समिति उसे एक सदस्य का नाम दिया जा सकता है, लेकिन वोट देने के अधिकार के बिना।

4. राज्य विधानमंडल के सदस्य को सभी विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा उपलब्ध हैं।

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