उत्तर प्रदेश सरकार द्वारअल्पसंख्यक समुदाय वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं के लिए ऋण की सुविधा

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’’शैक्षिक ऋण’’ योजनाओं के अन्तर्गत प्रोफेशनल एवं जाॅब ओरियंटेड पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध I


जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री शिव प्रकाश तिवारी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित एवं उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा संचालित ’’शैक्षिक ऋण’’ योजनाओं के अन्तर्गत प्रोफेशनल एवं जाॅब ओरियंटेड पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग के (मुस्लिम,सिक्ख,ईसाई,बौद्व,पारसी एवं जैन) के पात्र छात्र/छात्राओं के जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दो गुने से कम (शहरी क्षेत्र हेतु रू0 120000.00 तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 98000.00 से अधिक न हो) को 03 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर तथा ऐसे छात्र/छात्राओं जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दो गुने से अधिक परन्तु रू0 8.00 लाख से कम हो छात्रों को 8 प्रतिशत तथा महिला छात्राओं को 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर अधिकतम रू0 20.00 लाख तक शैक्षिक ऋण प्रतिवर्ष रू0 4.00 लाख की दर से से अधिकतम 5 वर्ष हेतु ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा ऋण की वापसी 06 माह के उपरान्त अथवा नौकरी लग जाने पर जो पहले हो से 05 वर्षो में 60 मासिक समान किश्तो में की जायेगी।

पात्रता की शर्तों में प्रमुख रूप से छात्र/छात्रा उ0प्र0 का मूल निवासी हो, छात्र का योजना के संचालन एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के ऋण की वापसी हेतु आधार शीडेड, बैंक खाता सं0 होना आवश्यक है, आवेदक की आयु 16 से 32 वर्ष होनी चाहिए, महिला एवं शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी, छात्रों का चयन पात्र उम्मीदवारों में योग्यता के आधार पर किया जायेगा।
अतः उपरोक्त अर्हताएं रखने वाले इच्छुक छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय कक्ष सं0 50 विकास भवन, प्रयागराज से सम्पर्क स्थापित कर निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र समस्त संलग्नों सहित निगम मुख्यालय के कार्यालय कक्ष सं0 746, सातवाॅं तल जवाहर भवन अशोक मार्ग लखनऊ अथवा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रयागराज के कार्यालय में जमा करना होगा। योजना से सम्बन्धित किसी जानकारी के लिए मो0 नं0 9415-579-204 पर सम्पर्क कर सकते है।

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