समान नागरिक संहिता | Uniform Civil Code

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समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) क्या है

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों को समान नागरिक संहिता के लिए राज्य सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। हालांकि, सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों पर एक समान कानून बनाना इतना आसान नहीं है क्योंकि शादी, तलाक, उत्तराधिकार आदि के प्रत्येक पहलू को अलग-अलग तरीके से नियंत्रित किया जाता है। इसलिए, समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) भारत में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए व्यक्तिगत कानूनों सहित सभी नागरिक कानूनों को एकजुट करने का एक प्रयास है। समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) धर्म, लिंग, अधिवास, जाति, आदि के बावजूद सभी लोगों को नियंत्रित करने के लिए धर्मनिरपेक्ष नागरिक कानूनों के एक ही सेट को प्रशासित करने का प्रस्ताव है। यह कानून सार्वजनिक कानून से अलग होगा और विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के सभी कानूनों को लागू करेगा और एक संहिताबद्ध कानून में विभिन्न धर्मों का रखरखाव। हालांकि, अब तक सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता हासिल करना मुश्किल रहा है।

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समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) और भारतीय संविधान (Indian Constitution)

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भारतीय संविधान के भाग IV के तहत के एक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (DPSP) के रूप में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 44 एक समान नागरिक संहिता प्रदान करता है और पढ़ता है राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता के लिए नागरिकों को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।इस प्रयास का उद्देश्य विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाओं का सामंजस्य स्थापित करना और धार्मिक प्रथाओं की आड़ में विभिन्न कमजोर समूहों को मिले भेदभाव को दूर करना है।

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संविधान के प्रारूपण के दौरान, समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) विभिन्न कोनों से कड़े विरोध के साथ मिला। विभिन्न अल्पसंख्यक धर्मों ने विशेष रूप से मुसलमानों को महसूस किया कि समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)उनके धर्म की स्वतंत्रता को कम करेगा, इसलिए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)के साथ अपने व्यक्तिगत कानूनों को बदलने के लिए आशंकित थे। यह इस आशंका के कारण था कि एक समान नागरिक संहिता को मौलिक अधिकार के बजाय एक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (DPSP)के रूप में शामिल किया गया था और यह परिकल्पना की गई थी कि इसे धीरे-धीरे प्राप्त किया जाएगा और एक बार में ही नहीं। फिर भी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (DPSP)में समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी नागरिकों के लिए न्याय और समानता हासिल करने की मंशा परिलक्षित होती है।

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धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता से संबंधित अन्य संवैधानिक प्रावधान हैं

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अनुच्छेद 15(1): राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध के केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

अनुच्छेद 25(1): लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्नय तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।

अनुच्छेद 25(2): धार्मिक प्रथाओं, सामाजिक कल्याण और सुधार से जुड़ी धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित करने के लिए -प्रवृत्त।

अनुच्छेद 26: धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता I

अनुच्छेद 27: किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं।

अनुच्छेद 28 : इसी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता I

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समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां

a) कमिश्नर, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती बनाम श्री शिरूर मठ के लक्ष्मींद्र स्वामी (Commissioner, Hindu Religious Endowment vs Lakshmindra Swamiar of Sri Shirur Mutt ), 1954 में, यह आयोजित किया गया था कि अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धर्म और धार्मिक प्रथाओं का अधिकार धर्म से जुड़े धर्मनिरपेक्ष मामलों तक नहीं है। अनुच्छेद 25 असमान है कि धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार न केवल सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य को विनियमित करने वाले कानूनों के अधीन है, बल्कि किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित करने वाले कानूनों के अधीन है।

इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के धर्मनिरपेक्ष मामलों के प्रशासन की निगरानी के लिए कानून द्वारा एक बोर्ड के गठन को बरकरार रखा ताकि दुराचार को रोका जा सके। इसलिए, शादी और उत्तराधिकार को धर्म का आंतरिक हिस्सा नहीं माना जा सकता है, हालांकि शादी में कुछ रस्में धर्म द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

b) 2003 में जॉन वल्लमटॉम बनाम भारत संघ (John Vallamattom v. Union of India Case)  मामले में, मुख्य न्यायाधीश वी.एन. खरे ने कहाँ था: “यह खेद की बात है कि संविधान के अनुच्छेद 44 को प्रभाव नहीं दिया गया है। संसद को देश में एक समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए अभी भी कदम उठाना चाहिए । ”

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c) शाह बानो मामला (Shah Bano case): 1985 में, सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसने शीर्ष अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने पति को तलाक देने के बाद रखरखाव की मांग की थी। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, वाई.वी. चंद्रचूड़, ने देखा कि एक समान नागरिक संहिता कानून के प्रति असमान निष्ठाओं को हटाकर राष्ट्रीय एकीकरण के कारण की मदद करेगी। न्यायालय ने संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा बनाने का निर्देश दिया।

d) सरला मुद्गल प्रकरण:  इस मामले में, सवाल यह था कि क्या एक हिंदू पति ने हिंदू कानून के तहत शादी की, फिर इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि हिंदू कानून के तहत हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act),1955 के तहत निर्दिष्ट किसी भी आधार पर केवल हिंदू विवाह को ही भंग किया जा सकता है। इस्लाम में धर्मांतरण और फिर से शादी करना, खुद अधिनियम के तहत हिंदू विवाह को भंग नहीं करेगा और इस प्रकार, इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद दूसरा विवाह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 494 के तहत अपराध होगा

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कुछ जानकारी : गोवा एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)मौजूद है। गोवा समान नागरिक संहिताको सामूहिक रूप से फैमिली लॉ (family Law) कहा जाता था, जिसे पुर्तगाली औपनिवेशिक शासकों द्वारा 19 वीं और 20 वीं शताब्दी में विभिन्न विधानों के माध्यम से तैयार और लागू किया गया था। 1961 में गोवा की मुक्ति के बाद, भारतीय राज्य ने सभी औपनिवेशिक कानूनों को खत्म कर दिया और केंद्रीय कानूनों को क्षेत्र में विस्तारित कर दिया, लेकिन परिवार कानूनों को बनाए रखने के अपवाद को बना रहने दिया ।

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समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) पर ला कमिशन (Law Commission) की रीपोर्ट और उसका पक्ष

  • हाल ही में, विधि आयोग ने परिवार कानूनों (Family Law) के सुधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के मुद्दे पर लॉ कमीशन ने कहा कि समान नागरिक संहिता वर्तमान में भारत में न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। वास्तव में, आयोग ने समुदायों के भीतर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए व्यक्तिगत कानूनों में धर्म-वार संशोधन की सिफारिश की है।
  • इसने विधायिका से “पहले समुदायों के बीच समानता पर विचार करने के लिए” अर्थात समुदायों के बीच समानता के बजाय पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता का आग्रह किया। इस तरह से व्यक्तिगत कानूनों के भीतर कुछ अंतर जो सार्थक हैं उन्हें संरक्षित किया जा सकता है और असमानता को पूर्ण एकरूपता के बिना सबसे बड़ी हद तक समाप्त किया जा सकता है।
  • समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) पर किसी भी सहमति के अभाव में आयोग ने महसूस किया कि आगे का सबसे अच्छा तरीका व्यक्तिगत कानूनों की विविधता को संरक्षित करना हो सकता है, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्तिगत कानून भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकारों की अवहेलना नहीं करते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए, यह वांछनीय है कि परिवार के मामलों से संबंधित सभी व्यक्तिगत कानूनों को पहले सबसे बड़ी सीमा तक संहिताबद्ध (Codified)  किया जाना चाहिए, और फिर जिन असमानताओं को संहिताबद्ध (Codified) कानून में लागू किया गया है, उन्हें संशोधन द्वारा हटा दिया जाना चाहिए।

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तर्क समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के पक्ष में

  • यह देश के धर्मनिरपेक्षता के ताने-बाने को मजबूत करने और एकता को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
  • यह विभिन्न प्रकार के वैवाहिक कानूनों से दूर होगा, भारतीय कानूनी प्रणाली को सरल करेगा और भारतीय समाज को अधिक सजातीय बना देगा।
  • यह एक राष्ट्रीय पहचान बनाएगा और देश में बढ़ती देशद्रोही प्रवृत्ति को कम करने में मदद करेगा।
  • यह पारिवारिक मामलों में सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता स्थापित करने में भी मदद करेगा।
  • अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं और समान नागरिक संहिता धर्मनिरपेक्षता के विरोध में नहीं है।
  • समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)की शुरुआत भारत के सभी नागरिकों के बीच एकरसता को बढ़ावा देगी और इससे महिलाओं की स्थिति में बेहतरी आएगी।
  • यह तलाक और रखरखाव पर व्यक्तिगत कानूनों के बारे में महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रहों को भी दूर करेगा।
  • यह धर्म से कानून को भी अलग करेगा।
  • यहां भारत में चल रही वोट बैंक की राजनीति को भी अंत करने में मदद करेगा जो कि राजनीतिक पार्टियां अक्सर सत्ता में आने के लिए  जिसका प्रयोग करती हैं I

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तर्क समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के विपक्ष में

  • समान नागरिक संहिता धार्मिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप का परिचय देगा, इसलिए धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के खिलाफ क्योंकि राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
  • समान नागरिक संहिता विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों का गंभीर रूप से उल्लंघन करेगी और इस प्रकार उनके धर्म और उसके कानूनों के लिए अपरिवर्तनीय क्षति होगी।
  • यह चुनने के लिए पद्धति कि कौन सा नियम अच्छा और बुरा है क्योंकि नियम एक बार संस्कृति और मानदंडों पर आधारित होते हैं।
  • धर्म, जातीयता, जाति, नस्ल आदि की विविधता के कारण, समान नागरिक संहिता को लागू करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होगा I

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आगे का रास्ता समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के लिए

  • समान नागरिक संहिता कब और क्यों लाई जाती है, इसके लिए विभिन्न समुदायों के मौलिक अधिकारों और धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा के बीच संतुलन सुनिश्चित करना होगा। एक सामान्य व्यक्तिगत कानून बनाने से पहले, भारत के सभी धर्मों और समुदायों को विश्वास में लेना आवश्यक है।
  • आगे, ऐसे सामान्य मामलों पर कानून बनाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं जो कम से कम विवादास्पद हैं लेकिन भारत में हर समुदाय की पूरी सहमति के साथ हो ।
  • राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए इसे एक भावनात्मक मुद्दे के रूप में उपयोग करने के बजाय, राजनीतिक और बौद्धिक लोगों को आम सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
  • यह विचार है कि सहमति से नियमों के सेट में एकरूपता प्रदान की जाए और भारत के लिए एक  समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)  लागू करने के नाम पर अधिक विखंडन और दोष रेखाएं न बनाई जाएं।

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