समान नागरिक संहिता | Uniform Civil Code
प्रयागराज :
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न्यायालय आदेश संख्या 89 / ए0जे0ए0 – 1 / 2021 दिनांक 02.07.2021 के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज के सम्पूर्ण क्षेत्र में कोरोना (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु धारा 144 द.प्र.सं. के अन्तर्गत निषेधाज्ञा दिनांक 31.07.2021 तक की अवधि हेतु जारी किये गये हैं।
उक्त आदेश के विन्दु संख्या 01 में “सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक’ गतिविधिंया की गयी है, के आदेश पारित किये गये है, उक्त अंश प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक ” अनुमन्य को निरस्त करते हुये शासन के पत्र संख्या 1193 / 2021-सीएक्स-3 गृह (गोपन) अनुभाग-3 दिनांक 11.07. 2021 के क्रम में कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानो/ जोन में दिनांक 12.07.2021 से अंश “प्रातः 6. 00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक” प्रतिस्थापित किया गया है।
मास्क की अनिवार्यता दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ गतिविधियाँ अनुमन्य किया जायेगा। उक्त हेतु मैं, संजय कुमार खत्री, जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज पूर्व पारित आदेश दिनांक 02.07.2021 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया गया है।।
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स्थिति की गम्भीरता एवं तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उक्त प्रतिबन्धों में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया जाना आवश्यक है, समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है, अतएव यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया किया गया है।
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उपरोक्त आदेश जनपद प्रयागराज के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक- 12-07-2021 से दिनांक 31-07-2021 तक प्रभावी रहेगा एवं पूर्व पारित आदेश दिनांक-02-07-2021 का अंश होगा। उपरोक्त आदेश अथवा पूर्व पारित आदेश दिनांक-02-07-2021 व 05.07.2021 के किसी उपखण्ड का उल्लंघन “आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा.द.वि. 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। इस आदेश का प्रचार समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर, पुलिस द्वारा गाड़ियों में लाउडस्पीकर लगाकर, न्यायालयों / कार्यालयों के सूचना पटों पर चस्पा कराकर अथवा किसी एक प्रकार से किया जायेगा।