जाति प्रमाणपत्र (Caste Certificate) क्या होता है
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सरकार ने अनुभव किया कि बाकी नागरिकों की तरह ही समान गति से उन्नति करने के लिए पिछड़ी जाति को विशेष प्रोत्साहन और अवसरों की आवश्यकता है। इसके परिणाम स्वरूप, रक्षात्मक भेदभाव की भारतीय प्रणाली के एक भाग के रूप में इस श्रेणी के नागरिकों को कुछ लाभ दिया जाता है । जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) यहाँ घोषित करता है कि आप किसी एक जाति के हैं जाति प्रमाण पत्र बनवाने का फायदा यह है कि भारतीय संविधान के द्वारा पिछड़ी शोषित और वंचित जातियों को आरक्षण प्राप्त होता है संसद में , विधायिका में , स्कूल , कॉलेज इत्यादि यहां तक कि स्कूल कॉलेजों में लगने वाली फीस भी माफ कर दी जाती है । उनको यहाँ तक कि सरकारी संस्थानों में उम्र की छूट (age relaxation) मिलता है जिससे कि वह आगे बढ़ सके पढ़ सके और अपना और अपने परिवार का भविष्य उज्जवल कर सकें ।
यहाँ जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति (SCs) , अनुसूचित जनजाति (STs) और पिछड़ा वर्ग (OBCs) को मिलती है जो जातियां इनके अधीन अति है।
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पिछड़ी जाति कौन है ?
भारतीय संविधान के अधिनियम 1949 की अनुसूची के अनुसरन में पिछड़ी जाति की सांविधिक सूची अधिसूचित की गई। इन सूचियों को समय समय पर परिवर्तित। संशोधन/सम्पूरक किया गया। राज्यों के पुनसंगठन पर पिछड़ी जाति सूची ( परिवर्तन ) अधिनियम 1949 ( यथा संशोधित ) की अनुसूची 2 से प्रवृत्त हुआ। इसलिए पिछड़ी जाति की सूची के संबंध में कुछ अन्य आदेश व्यष्टि राज्यों में प्रवृत्त हुए।
अनुसूचित जाति / जनजाति कौन है ?
भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति में अब तक 9 आदेश लागू किए हैं जिनमें संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जाति को विनिर्दिष्ट किया गया है।
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कैसे बनवाए अपना जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) UP Online
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तो इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि आप अपना जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं भले आप कोई भी जाति के हो अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग कोई भी बिना दौड़ भाग के बिना किसी के पैरवी किए बिना किसी को पैसा दिए घर बैठे बनवा सकते हैं अपना जाति प्रमाण पत्र पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे।
आवश्यक दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) UP Online
- आवेदक की फोटो
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- पार्षद / वार्डेन / ग्राम प्रधान का जाति के बाबत प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड की छाया प्रति
जाति प्रमाण पत्र बनवाने में शुल्क जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) UP Online
- जाति प्रमाण पत्र बनवाने का शुल्क ₹20 अधिकृत केंद्र से
- जाति प्रमाण पत्र बनवाने का शुल्क ₹10 सिटीजन पोर्टल से
जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) UP Online बनवाने की समय सीमा
जाति प्रमाण पत्र बनवाने की समय सीमा 20 दिन है I
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जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) UP Online आवेदन कैसे भरे
- सर्वप्रथम आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु https://edistrict.up.gov.in/eDistrictup पर जाए।
- सामने “Citizen Login (e Sathi) / सिटिजन लॉगिन (ई-साथी)” लिखा होगा उस पर क्लिक करें |
- सिटीजन लॉगिन (Citizen Login) पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा।
- नये पेज का नाम “eServices Access to Help Individuals” होगा ।
- अगर आप पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं तो लॉगइन (login) करिए अपना यूजर का नाम (username) , पासवर्ड (password) या ओटीपी (OTP) और सुरक्षा कोड दिए गए बॉक्स में से लिखे और “Submit” पर क्लिक करें।
- अगर आप पहली बार यूज कर रहे हो तो “ नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण ” पर क्लिक करें। ( नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण कैसे करे ? )
- लॉगइन के बाद “ आवेदन भरे “ पर क्लिक करें I वहीं पर सेवा चुने यह नाम से एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपको ” जाति प्रमाण पत्र “ जाकर चुनना है।
- “जाति प्रमाण पत्र” चुनना के बाद जाति प्रमाण पत्र (Hindi) या जाति प्रमाण पत्र (English) अपनी सुविधा अनुसार चुने।
- प्रमाण पत्र का प्रारूप कुछ इस प्रकार है :
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- सॆवा का प्रकार:
- प्रार्थी का नाम:
- पिता/पति/संरक्षक का नाम:
- माता का नाम:
- वर्तमान पता:
- मकान नम्बर:
- मौहल्ला/पोस्ट:
- जनपद:
- तहसील:
- स्थाई पता:
- उपरोक्त
- मोबाईल नम्बर:
- आधार संख्या:
- जाति:
- उपजाति:
- क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है ?
- संलग्नक संलग्न करें :
- संलग्नक अपलोड करें:
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नोट :- केवल .jpg|.jpeg|.gif|.png] [फोटो :अधिकतम साइज 50 kb] [संलग्नक :अधिकतम साइज 100 kb] [संलग्नक हटाने के लिए चेकबॉक्स पर टिक करें]
- आवेदक सभी भरी हुई जानकारियों को ध्यान से भरने के बाद पोर्टल आवेदन सबमिट करें।
- ऑनलाइन e फॉर्म भरने के बाद आवेदक को पोर्टल के द्वारा यूनिक आवेदन पत्र संख्या उपलब्ध कराई जाएगी।
- उसके बाद आवेदक सेवा से संबंधित शुल्क जमा करने हेतु “सेवा शुल्क भुगतान “ लिंक पर क्लिक करें।
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- जिसके बाद पोर्टल द्वारा आवेदन को पेमेंट गेटवे पर भेजा जाएगा इसमें आवेदक ऑनलाइन मोड यथा डेबिट कार्ड , नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सेवा शुल्क एवं पेमेंट गेटवे का ट्रांजैक्शन चार्ज का भुगतान करें ।
- आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा ई फॉर्म सबमिट करने के 24 घंटे के अंदर पेमेंट गेटवे की मदद से सेवा शुल्क का भुगतान कर दिया जाए अन्यथा उसका आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा ।
- इसके बाद आगे आवेदक पावती पर्ची (Acknowledgement Slip) को प्राप्त करने के लिए आवेदन सुरक्षित करें लिंक पर क्लिक करना होगा तथा पूर्व में प्राप्त यूनिक आवेदन पत्र संख्या और बैंक ट्रांजैक्शन आईडी के माध्यम से ऑनलाइन रसीद वह सुरक्षित करें।
- आवेदक आवेदन की स्थिति पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन की स्थिति पर आवेदन संख्या अंकित कर प्राप्त कर सकते हैं।
हम आशा करते हैं कि आपको हमारे पोस्ट से सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि आपको अपना जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है और अन्य जानकारी के लिए आप हमें नीचे कमेंट में लिख भी सकते हैं और अन्य पोस्ट भी पढ़ सकते हैं