हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन | Haisiyat Praman Patra Apply Online | Solvency Certificate | edistrict.up.gov.in

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हैसियत प्रमाण पत्र (Haisiyat Praman Patra) यहाँ एक ऐसा पत्र होता है जिससे व्यक्ति  अथवा संस्था  की आर्थिक स्थिति या मजबूती की जानकारी मिलती है I हैसियत प्रमाण पत्र व्यक्तिगत अथवा संस्था की हैसियत के लिए बनवाया जा सकता है। जब कोई टेंडर  लेना होता हो या बैंक से लोन लेना हो है तो  तब हमें हैसियत प्रमाण पत्र (haisiyat praman patra)  की आवश्यकता पड़ती थी पहले यहाँ ऑनलाइन प्रक्रिया से नहीं होता था I

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तब हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमको ऑफिसों की चक्कर लगाने पड़ते थे कई बार पैसे  भी खर्च करने पड़ते थे और समय अत्यधिक लगता था लेकिन अब यह हैसियत प्रमाण पत्र (Haisiyat Praman Patra) ऑनलाइन हो चुका है जिसे कि हम अब आसानी से घर बैठे कहीं भी  बनवा सकते हैं बिना किसी  दौड़ भाग के  ना किसी को पैसा दिए अपनी सहूलियत अनुसार बनवा सकते हैं ।

 अगर आपको भी यूपी हैसियत प्रमाण पत्र (UP Haisiyat Praman Patra)  बनवाना है तो आपको कहीं इधर-उधर भागने की जरूरत नहीं है बस हमारे पोस्ट को पढ़ें और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ऑनलाइन हैसियत प्रमाण पत्र कैसे बनता है ।

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संलग्नक सूची हैसियत प्रमाण पत्र (Haisiyat Praman Patra)   हेतु

भाग-01 : व्यक्तिगत विवरण से संबधित अभिलेखीय साक्ष्य :

() व्यक्तिगत (व्यक्ति द्वारा)

  • आवेदक का फोटो
  • पैन कार्ड (PAN Card )
  • पते का प्रमाण (Address proof )
  • आधार कार्ड (AADHAR Card )

() संस्था (मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा)

  • मुख्य कार्यकारी अधिकारी का फोटो
  • पैन कार्ड(PAN Card)
  • पते का प्रमाण (Address Proof)

भाग-02 : संलग्नक से संबधित अभिलेखीय साक्ष्य

() अचल संपत्ति

  • कृषि भूमि की स्थिति में CH 41 व 45 तथा 1359 फ० की प्रमाणित खतौनी
  • संपत्ति के स्वामित्व का कोई साक्ष्य
  • दर्शायी गयी संपत्ति/भवन भूमि का फोटोग्राफ
  • भारमुक्त अचल सम्पति का सम्बंधित प्रमाणपत्र

() चल संपत्ति

  • वाहन की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी का मूल्यांकन प्रमाणपत्र
  • बैंक में रखी गयी संपत्ति के लिए बैंक प्राधिकारी से मूल्यांकन प्रमाणपत्र / बैंक अथवा वित्तीय संस्था में कोई धनराशि हो तो इसके लिए बैंक का नाम, खाता संख्या और उसमें रखी गई राशि का विवरण दें| इसके लिए बैंक अथवा वित्तीय संस्था द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र संलग्न करें

() अन्य परिसम्पत्तियों का विवरण

  • अन्य परिसम्पत्तियों के विवरण सम्बंधित प्रमाणपत्र

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हैसियत प्रमाण पत्र (Haisiyat Praman Patra) ऑनलाइन आवेदन  कैसे भरे

  • सर्वप्रथम आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु  https://edistrict.up.gov.in/eDistrictup पर जाए।
  • सामने  “Citizen Login (e Sathi) / सिटिजन लॉगिन (ई-साथी)” लिखा होगा उस पर क्लिक करें |                                                                                           
  • सिटीजन लॉगिन (Citizen Login) पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा।
  • नये पेज का नाम  “eServices Access to Help Individuals”  होगा ।
  • अगर आप पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं तो लॉगइन (login) करिए अपना यूजर का नाम (username) , पासवर्ड (password) या ओटीपी (OTP) और सुरक्षा कोड दिए गए बॉक्स में से लिखे और “Submit” पर क्लिक करें।
  • अगर आप पहली बार यूज कर रहे हो तो “ नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण ” पर क्लिक करें।
  • “ नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण “ पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुल  कर आ जाएगा इसमें आपको अपनी सारी जानकारियां देनी होंगी।

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  • लॉगइन आईडी (login ID) , आवेदक का नाम, जन्मतिथि ,लिंग, आवासीय पता, जिला, मोबाइल नंबर , ईमेल आईडी ,  सुरक्षा कोड दिए गए बॉक्स में लिखने के बाद ” सुरक्षित करें “  पर क्लिक करिए ।
  • रजिस्ट्रेशन के पश्चात वन टाइम पासवर्ड  (OTP) आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (Registered mobile number)  पर  एसएमएस  (SMS) के माध्यम से आएगा ।
  • रजिस्ट्रेशन के पश्चात आवेदक नई बनाई गई यूजर आईडी (user ID) , ओटीपी (OTP) और सुरक्षा  कोड के माध्यम से पोर्टल पर लॉगइन करें।
  • इसके बाद आवेदक अपना पासवर्ड बदलें और पुनः लॉगइन पेज पर जाकर अपने यूजर आईडी (user ID) और नए पासवर्ड (password) से लॉगिन करें।
  • लॉगइन के बाद “ आवेदन भरे “ पर क्लिक करें I वहीं पर सेवा चुने यह नाम से एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपको ” हैसियत प्रमाण पत्र “  जाकर चुनना है।
  • “हैसियत प्रमाण पत्र” चुनना  के बाद “ नवीन आवेदन करें ” पर क्लिक करिए।

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  • दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद  “आगे बढ़े “ पर क्लिक करिए ।
  • उसके बाद आवेदक e-form पर उपलब्ध सभी जानकारियां जो मांगी गई है और अपने  संग्लग्नको को पोर्टल पर अपलोड करें।

नोट :- आवेदक ई पोर्टल में एंट्री करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उस में लगने वाले आवश्यक संग्लग्नको   की स्कैंड कॉपी (जपेग/PDF) इसका साइज 200 KB से कम हो तथा नवीनतम फोटो (JPEG) जिसका साइज 20 KB से कम हो उसमें उपलब्ध होना चाहिए। 

  • आवेदक सभी भरी हुई जानकारियों को ध्यान से भरने के बाद पोर्टल आवेदन सबमिट करें।
  • ऑनलाइन e फॉर्म   भरने  के बाद आवेदक को पोर्टल के द्वारा यूनिक आवेदन पत्र संख्या उपलब्ध कराई जाएगी।
  • उसके बाद आवेदक सेवा से संबंधित शुल्क जमा करने हेतु “सेवा शुल्क भुगतान “ लिंक पर क्लिक करें।
  • जिसके बाद पोर्टल द्वारा आवेदन को पेमेंट गेटवे पर भेजा जाएगा इसमें आवेदक ऑनलाइन मोड यथा डेबिट कार्ड , नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सेवा शुल्क एवं पेमेंट गेटवे का ट्रांजैक्शन चार्ज का भुगतान करें ।
  • आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा ई फॉर्म सबमिट करने के 24 घंटे के अंदर पेमेंट गेटवे की मदद से सेवा शुल्क का भुगतान कर दिया जाए अन्यथा उसका आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा ।
  • इसके बाद आगे आवेदक पावती पर्ची  (Acknowledgement Slip) को प्राप्त करने के लिए आवेदन सुरक्षित करें लिंक पर क्लिक करना होगा तथा पूर्व में प्राप्त यूनिक आवेदन पत्र संख्या और बैंक ट्रांजैक्शन आईडी के माध्यम से ऑनलाइन रसीद वह सुरक्षित करें।
  • आवेदक आवेदन की स्थिति पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन की स्थिति पर आवेदन संख्या अंकित कर प्राप्त कर सकते हैं।

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हैसियत प्रमाण पत्र(Haisiyat Praman Patra) हेतु आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश

  • उपरोक्त प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु देय राशि ₹ 100/-  यूजर चार्जेज निर्धारित की गयी है ।
  • अतः जनसेवा केंद्र पर ₹ 120/- व सिटीजन पोर्टल के द्वारा ₹ 110/- शुल्क निर्धारित है ।
  • चल संपत्ति की दशा में सिर्फ उन्ही सम्पत्तियों का मूल्यांकन मान्य होगा जो आवेदक/संस्था के स्वयं के नाम हो । किसी भी तरह की संयुक्त संपत्ति होने की दशा में उस संपत्ति का मूल्यांकन मान्य नहीं होगा ।
  • चल संपत्ति का कुल स्वीकार्य मूल्यांकन भारमुक्त अचल संपत्ति के कुल मूल्यांकन के आधे से अधिक नहीं होना चाहिए ।
  • किसी भी तरह के शासकीय देय बकाया होने की दशा में विभागवार देय राशि का विवरण देना अनिवार्य है ।
  • प्रमाण पत्र की वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष के लिए मान्य होगी । किसी भी संपत्ति संबधी स्वामित्व के संशोधन/परिवर्तन की दशा में प्रमाण पत्र पुनः जारी कराने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
  • बंधक सम्पत्तियों का मूल्याकन मान्य नहीं होगा ।
  • आवेदक अपनी समस्त अचल सम्पत्तियों की जांच एवं मूल्यांकन उत्तर प्रदेश में कार्यरत किसी भी GAV (Government Approved Valuer) से करा सकता है , अन्यथा सभी अचल सम्पत्तियों की जांच तहसील द्वारा की जाएगी । परन्तु  Government Approved Valuer  से जांच के लिए  Government Approved Valuer का इस वेब पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है ।
  • चल संपत्ति के प्रकरण में आवेदक द्वारा चल संपत्ति के मूल्यांकन सम्बन्धी GAV/सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपत्ति के मूल्यांकन के समस्त अभिलेख अनिवार्य रूप से आवेदन करते समय ही पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे ।
  • इन संग्लग्न अभिलेखों की जांच जिलाधिकारी कार्यालय स्तर पर की जाएगी एवं तदनुसार अचल संपत्ति के मूल्यांकन में उसे जोड़ कर , प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही की जाएगी ।
  • हैसियत प्रमाण पत्र के जारी करने की इकाई जिला होगी अर्थात यदि किसी व्यक्ति की एक से अधिक तहसीलों में संपत्ति है तो जनपद में जिलाधिकारी सभी तहसीलों में संपत्ति है तो जनपद में जिलाधिकारी सभी तहसीलों से आख्या प्राप्त कर जनपद स्तर से एकीकृत हैसियत प्रमाण पत्र जारी करेंगे ।
  • अलग – अलग जनपदों के लिए प्रत्येक जनपद से अलग – अलग हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।
  • हैसियत प्रमाण -पत्र के लिए हैसियत के रूप में यदि बैंक में जमा धनराशि दर्शायी जाती हैं तो वह धनराशि आवेदन के दिनांक से कम से कम तीन माह पहले से बैंक में जमा होनी चाहिए और कार्य पूरा होने तक बैंक में अवश्य जमा रेहनी चाहिए ।
  • हैसियत प्रमाण -पत्र की वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष के लिए मान्य होगी | किसी भी संपत्ति सम्बन्धी स्वामित्व के संशोधन में प्रतिवर्तन की दशा में प्रमाणपत्र पुनः जारी करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
  • पोर्टल द्वारा प्रमाण पत्र निर्मित होने के उपरांत उसकी सूचना  SMS के माध्यम से आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (Registered Mobile Number) पर उपलब्ध करा दी जाएगी ।

हैसियत प्रमाण पत्र(Haisiyat Praman Patra) ऑनलाइन आवेदन के लाभ

  • आपको  विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगें  I
  • 30  दिन के अंदर हैसियत प्रमाण पत्र मिल जायेगा I
  • ना किसी को कोई पैसे देने होंगे ना पैरवी करनी होगी। 
  • घर बैठे हैसियत प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाएगा। 
  • कही भी कभी भी आवेदन कर सकते है। 

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