अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojna)
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देश के नागरिकों एवं विशेष तौर पर ऐसे लोग जो मुख्यधारा से वंचित हैं और जिनका जीवन भविष्य की आधारभूत जरूरतों की असंभावनाओं से घिरा है,के लिए सरकारें योजनाओं के माध्यम से स्थिरता लाने का प्रयास करती हैं। चाहे वह केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकारें आम जनमानस के सहयोग हेतु योजनाएं बनाती हैं ,ऐसी ही एक केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है ‘अटल पेंशन योजना’ आइए इसके बारे में जानते हैं:
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अटल पेंशन योजना
योजना का नाम | अटल पेंशन योजना |
लॉन्च की गयी | वर्ष 2015 |
प्राम्भ | केंद्र सरकार द्वारा |
लाभार्थी | देश के असंगठित क्षेत्रो के लोग |
उद्देश्य | पेंशन प्रदान करना |
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क्या है अटल पेंशन योजना(Atal Pension Yojna) ?
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अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojna) असंगठित क्षेत्र विशेष तौर पर श्रमिक वर्ग पर केंद्रित योजना है। भारत मैं ऐसी बहुत बड़ी आबादी है जिसकी आर्थिक अस्थिरता बढ़ती उम्र के साथ बढ़ जाती है,ऐसे लोगों को प्रतिमाह कुछ धनराशि पेंशन के रूप में देने की योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में 9 मई को अटल पेंशन योजना के रूप में केंद्र सरकार द्वारा की गई । इसमे लाभार्थी तो अपना योगदान करता ही है साथ में केंद्र सरकार भी लाभार्थी के योगदान का 50% या ₹1000 का एक अधिकतम अंशदान प्रतिवर्ष जमा करती है। इस योजना के तहत लाभार्थी के 60 साल की उम्र से 1000 या 2000 या 3000 या 4000 या ₹5000 प्रतिमाह की न्यूनतम गारंटीड पेंशन लाभार्थी द्वारा योगदान के अनुसार दी जाएगी।
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अटल पेंशन योजना योजना में लाभार्थी बनने की पात्रता |Eligibility to become a beneficiary under the Atal Pension Yojana Scheme
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- लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
- लाभार्थी का बचत खाता बैंक या डाकघर में होना चाहिए ,खाता ना होने की दशा में नया खाता खुलवाया जा सकता है ।
- लाभार्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
- एक लाभार्थी सिर्फ एक ही एपीवाई खाता खोल सकता है।
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पेंशन की आवश्यकता क्यों ?
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- आय ना होने की दशा में पेंशन एक मासिक आय एवं स्थिरता प्रदान करता है।
- उम्र बढ़ने के साथ-साथ आय में कमी को पूरा करने का प्रयास होता है।
- बुढ़ापे में जीवन जीने में आर्थिक रूप से सुगमता प्रदान करता है।
- भविष्य की मूलभूत जरूरतों की अस्थिरता को कम करता है।
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अटल पेंशन योजना के लाभ
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यह अधिक विश्वसनीय है क्योंकि केंद्र सरकार का इस पर आश्वासन है।
इस पेंशन योजना में सरकार द्वारा भी अंशदान किया जाता है।
लाभार्थी की मृत्यु की दशा में नॉमिनी (Nominee) को भी लाभ प्रदान किया जाएगा।
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अटल पेंशन योजना में खाता खोलने की प्रक्रिया
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- जहां लाभार्थी का खाता हो बैंक या डाकघर से संपर्क करें।
- अपने बचत खाते की डिटेल के साथ एपीवाई योजना (APY Form) का फार्म भरें।
- मोबाइल नंबर व आधार उपलब्ध कराएं। (यह अनिवार्य नहीं है लेकिन सूचनाओं के आदान-प्रदान में सुगमता होगी) I
- मासिक या त्रैमासिक या छमाही योगदान के ट्रांसफर हेतु राशि तय करें व तय राशि की उपलब्धता खाते में सुनिश्चित करें।
- योजना में नॉमिनी का विवरण दें,नॉमिनी का विवरण देना आवश्यक है। लाभार्थी के विवाहित होने की दशा में पति या पत्नी ही नामिनी होंगे।
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योजना में योगदान का तरीका
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अपने खाते से तय समयावधि के अंतराल पर मासिक ,त्रैमासिक या छमाही मे ऑटो डेबिट (Auto Debit) के माध्यम से योगदान किया जा सकता है।
योगदान की राशि लाभार्थी की वांछित मासिक पेंशन और वर्तमान आयु पर भी निर्भर करती है।
योगदान मासिक, त्रैमासिक अथवा छमाही के अंतराल पर कोई भी तारीख पर ट्रांसफर की जा सकती हैं।
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अटल पेंशन योजना से निकासी की प्रक्रिया
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60 वर्ष की आयु के पूर्ण होने पर लाभार्थी स्वतः ही मासिक पेंशन के पात्र होंगे।
लाभार्थी की मृत्यु की दशा में वही पेंशन पति या पत्नी को प्राप्त होगी। दोनों की मृत्यु (पति और पत्नी की) दशा में 60 साल तक जो संचित धन (पेंशन हेतु) है वह नॉमिनी या उत्तराधिकारी को मिलेगा।
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60 वर्ष से पूर्व पेंशन योजना छोड़ना
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यदि लाभार्थी 60 वर्ष पूर्व ही पेंशन योजना से निकलना चाहता है तो खाते में उसके द्वारा जमा किया गया पैसा और उस पर ब्याज आदि सहित मेंटेनेंस चार्ज काटकर उसे वापस कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार के अंशदान व उस पर ब्याज आदि का कोई लाभ उसे नहीं मिलेगा।
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60 वर्ष के पूर्व ही लाभार्थी की मृत्यु
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ऐसी दशा में मूल लाभार्थी के 60 वर्ष पूर्ण होने तक निश्चित योगदान जारी रखने का विकल्प पति या पत्नी के पास होता है। 60 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात पेंशन की वहीं धनराशि नामित प्राप्त करेगा जो पहले से तय की जा चुकी है। अथवा यदि लाभार्थी का नॉमिनी योजना को जारी नहीं रखना चाहता तो ऐसी दशा में लाभार्थी द्वारा अब तक किया गया संपूर्ण योगदान पति या पत्नी या नामिनी को मिल जाएगा ।
अटल पेंशन योजना योजना अंशदान चार्ट (Contirbution Chart)
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Age of entry | Years of contribution | First Monthly pension of Rs.1000/- | Second Monthly pension of Rs.2000/- | Third Monthly pension of Rs.3000/- | Fourth Monthly pension of Rs.4000/- | Fifth Monthly pension of Rs.5000/- |
18 | 42 | 42 | 84 | 126 | 168 | 210 |
19 | 41 | 46 | 92 | 138 | 183 | 224 |
20 | 40 | 50 | 100 | 150 | 198 | 248 |
21 | 39 | 54 | 108 | 162 | 215 | 269 |
22 | 38 | 59 | 117 | 177 | 234 | 292 |
23 | 37 | 64 | 127 | 192 | 254 | 318 |
24 | 36 | 70 | 139 | 208 | 277 | 346 |
25 | 35 | 76 | 151 | 226 | 301 | 376 |
26 | 34 | 82 | 164 | 246 | 327 | 409 |
27 | 33 | 90 | 178 | 268 | 356 | 446 |
28 | 32 | 97 | 194 | 292 | 388 | 485 |
29 | 31 | 106 | 212 | 318 | 423 | 529 |
30 | 30 | 116 | 231 | 347 | 462 | 577 |
31 | 29 | 126 | 252 | 379 | 504 | 630 |
32 | 28 | 138 | 276 | 414 | 551 | 689 |
33 | 27 | 151 | 302 | 453 | 602 | 752 |
34 | 26 | 165 | 330 | 495 | 659 | 824 |
35 | 25 | 181 | 362 | 543 | 722 | 902 |
36 | 24 | 198 | 396 | 594 | 792 | 990 |
37 | 23 | 218 | 436 | 654 | 870 | 1087 |
38 | 22 | 240 | 480 | 720 | 957 | 1196 |
39 | 21 | 264 | 528 | 792 | 1054 | 1318 |
40 | 20 | 291 | 582 | 873 | 1164 | 1454 |
- अटल पेंशन योजना | Atal Pension Yojna - May 21, 2020
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