ढाई साल की अबोध बच्ची हत्या के अपराधी की जमानत अर्जी खारिज

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेहंदी हसन की दूसरी जमानत अर्जी खारिज की

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जघन्य अपराध में मेहंदी हसन की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी यह मामला अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र का है।
ढाई साल की अबोध बच्ची का षड्यंत्र के तहत अपहरण कर जघन्य हत्या करने के आरोपी मेंहदी हसन दूसरी जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की थी । कोर्ट ने कहा कि सह अभियुक्तों को जमानत देते समय हत्या की प्रकृति पर विचार नहीं किया गया।
बच्ची के शरीर पर कई चोटें होना, पैर की हड्डी टूटना, पसली दबी होना, शरीर के अंग गायब होने का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। बहुत ही जघन्य अपराध किया गया है। ऐसे में जमानत पर रिहा करने का कोई औचित्य नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने मेहंदी हसन की दूसरी जमानत अर्जी पर दिया है।

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